आज विधान परिषद में नियम 115 के अंतर्गत विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रबंध तंत्र/शिक्षकों के हितों पर चर्चा करते हुए,विद्यालय और विद्यार्थियों से जुड़े विषयों पर विधिक कार्यवाही की आवश्यकता पड़ने पर सभी पक्षों के हितों का संज्ञान लेते हुए प्रभावी नियमावली या ऐसे मामलों में कार्यवाही हेतु प्रभावी दिशा निर्देश बनाये जाने की मांग की I