इस संकट के समय में प्रदेश सरकार ने किसान भाइयों की गेंहूँ की फसल की कटाई-मड़ाई करने के लिए, कृषि-यंत्र(कंबाइन) को दूसरे जनपदों में ले जाने की अनुमति प्रदान की है। संचालकों के पास लाइसेंस तथा आवश्यक प्रपत्र होना अनिवार्य है। यह निर्णय कृषि से संबंधित कार्यों के, बिना किसी व्यवधान के समय पर होने के संबंध में लिए गए हैं, जिससे कि इस विकट समय में लॉकडाउन के दौरान भी देश की जनता को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा सके और किसानों व आम जनता को कोई परेशानी नहीं आएं। इस आदेश के सख्ती से पालन के लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों, विभागों, राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।